एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है. हालांकि, इस बार देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है. इन इलाकों में शर्तों के साथ कुछ छूट देने के प्रावधान भी शामिल हैं.
👉देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह बस डिपो में भी 50 फीसद से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देश के ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
👉हालांकि इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई है. इनमें ग्रीन जोन में शराब की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा
मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम ने दिए थे संकेत
दरअसल, पिछले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट्स यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा- निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि रेड जोन को नारंगी में बदलने और उसके बाद हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में क्या छूट मिलेगी
- रेड जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं
- ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसेंं चल सकती हैं
- बस डिपो में 50 प्रतिशत आबादी के साथ संचालन
- रेड जोन में जरूरी सामान की ऑनलाइन डिलीवरी होगी
- मनरेगा के काम को मंजूरी
- ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुल सकेंगी
- इन दुकानों में दो गज की दूरी रहेगी, एक बार पांच लोग से ज्यादा नहीं
- ऑरेंज जोन में जिलों के भीतर जरूरी काम के लिए वाहन चलाने की अनुमति
- ऑरेंज जोन में टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो लोगों के बैठने को मंजूरी
- शहरी इलाकों में उद्योंगों के खोलने की सशर्त अनुमति
- जरूरी सामान की मैन्यूफैक्चरिंग की इजाजत
- नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण की अनुमति
- रेड जोन में 33 फीसद लोगों के साथ निजी दफ्तर खोल सकते हैं
- ग्रामीण इलाकों के रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी
- ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की अनुमति
- कृषि संबंधी कामों के लिए मिली अनुमति
- स्वास्थ्य सुविधाएं चालू रहेंगी
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ओपीडी सेवा चालू
- बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को खुलने की इजाजत
- भारतीय डाक की सुविधा उपलब्ध रहेगी
- रेड जोन में ज्यादातर निजी संस्थान को खुलने की अनुमति
- रेड जोन में आईटी हार्डवेयर और जूट इंडस्ट्री खोलने की सशर्त मंजूरी
- पशुपालन समेत मछलीपालन की अनुमति
- खेती की मंजूरी
- आंगनबाड़ियों को काम की मंजूरी
- सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, 33 फीसद आबादी के साथ खुलेंगे दफ्तर
- प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया को अनुमति
- हर जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे
- हर जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी काम के लिए आने जाने पर रोक
- हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर पर रोक
- साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा पर रोक
- टैक्सी और कैब भी नहीं चलेगी
- सैलून, नाई की दुकान, स्पा बंद रहेंगे़
- होटल और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे
- सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद रहेंगे
- 65 उम्र से ज्यादा वाले और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहने की हिदायत
- जोन में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के पास सख्ती करने का अधिकार