लॉकडाउन 4: राज्यों को मिलीं बस सर्विस और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी शुरू करने की छूट, अब जोन भी तय कर सकेंगे

➡️देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें क्या हैं नए।

➡️लॉकडाउन 4: राज्यों को मिलीं बस सर्विस और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी शुरू करने की छूट, अब जोन भी तय कर सकेंगे।

नई दिल्ली:- गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच परिवन सेवा या बस सर्विस शुरू करने का निर्णय दोनों राज्यों का सरकार ले सकती है। राज्यों के अंदर बस या परिवहन सेवा शुरू करने का फैसला संबिध राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश के द्वारा लिया  जा सकता है।  

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन चार में पहले की तरह अधिकांश सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों को कुछ छूट भी दी गई है। गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।


इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में और क्या-क्या प्रतिबंधित और क्या छूट रहेगी, आइये जानते हैं..

  • देश में सिर्फ़ घरेलू एयर एंबुलेंस, सुरक्षा कारणों के लिए ही हवाई यात्रा की जा सकेगी, या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति मिलने के बाद हवाई यात्रा की जा सकेगी.
  • स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी, जिसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
  • आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों या कहीं फंसे हुए लोगों को छोड़कर देशभर में सभी प्रकार के होटल, रेस्टॉरेंट और दूसरे हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी. होम डिलिवरी के लिए रेस्टॉरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटॉरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी.
  • सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा.
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा.
  • अंतर-राज्यीय यात्री परिवहन दो राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा.
  • रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफ़र ज़ोन कौन-सा क्षेत्र होगा इसका फ़ैसला ज़िला प्रशासन करेगा.
  • कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी गतिविधियों की अनुमति होगी. ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर इन ज़ोन से लोगों के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.
  • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों को बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है.
  • सभी तरह का सामान ले जा रही गाड़ियों और ख़ाली ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है.

नई दिल्ली 17 मई 2020
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