कहीं रद्द न हो जाए आपका PAN कार्ड! तुरंत करना होगा ये काम, वरना रुक जाएंगे बैंक के सभी काम

कहीं रद्द न हो जाए आपका PAN कार्ड! तुरंत करना होगा ये काम, वरना रुक जाएंगे बैंक के सभी काम

आधार और पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड आज के समय हमारी पहचान अहम दस्तावेज हो गए हैं. इनके बिना हम ना तो बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही कई और जरूरी काम कर सकते हैं.

आजकल सभी की जिदंगी में PAN कार्ड एक अहम दस्तावेज बन चुका है. इसके बिना पैसों से जुड़े किसी भी काम को पूरा नहीं किया जा सकता है. इसीलिए सरकार, PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कह रही है. इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर कोई नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव यानी रद्द हो सकता है. आपको बता दें कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख पहले 30 जून 2020 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. अब इस निर्धारित तारीख तक जो लोग लिंक नहीं कराएंगे. उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है Aadhaar को PAN कार्ड के साथ लिंक करना
वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद को बताया था कि पैन को आधार से जोड़ने के पीछे मुख्य वजह डुप्लीकेट पैन को छांटकर असली की पहचान करना है.

इससे मल्टीपल पैन कार्ड बनना भी बंद हो जाएगा. लिंक करवाने की प्रक्रिया पैन के दुरुपयोग और संभावित टैक्स जालसाजी को रोकने के लिए जरूरी है.

अगर आपने अभी तक अपने पैन(Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी इसे लिंक करा लें. अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल 2021 से इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

आपको सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html लिंक पर क्लिक करना होगा.
यहां पर क्लिक करें और आधार से लिंक करें👇👇👇
Link Your Aadhar In PAN


यहां से स्टेटस चेक करें 👇👇👇





अब आपको अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. अब आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा. आधार और पैन का लिंक स्टेटस अब आपके सामने दूसरे टैब पर दिख जाएगा.
देना होगा भारी जुर्माना
अगर एक बार अगर आपका पैन कार्ड(Pan Card) बंद हो गया तो फिर से दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन के साथ आधार नंबर देना जरूरी है.

ऐसे करें अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक
आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा.

यहां लेफ्ट साइड में जाएं और लिंक आधार ऑप्शन चुने. इससे बाद आपको पैन नंबर, आधार नंबर देना होगा. सारी जानकारी देने के बाद, आपको उसे कंफर्म करना होगा.

I agree to validate my aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें. इसके बाद आधार को लिंक करने का ऑप्शन आएगा. इसे सेलेक्‍ट करते ही आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो जाएगा.

SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
मैसेज बॉक्स में कैपिटल लेटर में UIDPN लिखें. फिर स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भरें. 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इसके बाद इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.
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